
टिहरी गढ़वाल: यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनयम, 2012(Protection of Children from Sexual Offenses Act) अवयस्क बालक बालिकाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके द्वारा बालक बालिकाओं का लैंगिक उत्पीड़न करने वाले अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है। सभी बालक बालिकाओं को गुड टच और बैड टच के अंतर को समझना चाहिए और हर प्रकार के यौन उत्पीड़न की शिकायत करनी चाहिए। यह बाते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के सचिव आलोक राम त्रिपाठी ने दिनांक 18.02.2025 को कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास रौतू की बेली में छात्राओं को संबोधित करते हुए कही।
त्रिपाठी ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही बाल श्रम, बाल विवाह, किशोर न्याय, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य आदि विषयों पर भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जिला सेवा प्राधिकरण के रिटेनर अधिवक्ता राजपाल सिंह मियां ने बच्चों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की जानकारी प्रदान की। शिविर में विद्यालय की इंचार्ज गीता नेगी,समस्त अध्यापिकाएं,कर्मचारीगण, विद्यालय की समस्त छात्राएं आदि उपस्थित रहे।