कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सूरत की एक अदालत में आपराधिक मानहानि के मामले में मिली दो साल की सजा के बाद की गई है हालांकि कोर्ट से राहुल को जमानत मिल चुकी है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। वह पहली बार 2004 में अमेठी लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए थे और 2019 तक वह वहां पर सांसद रहे थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में वह केंद्रीय मंत्री स्मृती ईरानी के हाथों अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने वायनाड से चुनाव जीत कर अपनी संसद सदस्यता बरकरार रखी थी। लेकिन मोदी सरनेम केस में सजा मिलने पर अब उनकी सदस्यता छिन गई है। राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला गुजरात में बीजेपी नेता पुरनेश मोदी लेकर गए थे। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
गौरतलब है कि एक दिन पहले गुजरात में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को लेकर 2 साल की सजा सुनाई थी, साथ ही ऊपरी अदालत में चुनौती के लिए 30 दिनों की मोहलत भी दी थी। मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है।’ वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताते हुए सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि, राहुल विपक्ष की आवाज हैं और अब यह आवाज इस तानाशाही के खिलाफ और मजबूत होगी।
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